उत्तराखंड: इनको सरकारी नौकरी मिलेगा आरक्षण, आदेश जारी
देहरादून: कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। अब उसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने फैसला लिया था कि कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकार नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।
सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता की मौत उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
आदेश में साफ कर दिया गया है कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी में ही पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में शामिल करते हुए भर दिया जाएगा।
शासन की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। लिहाजा, अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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