Friday, January 10th 2025

उत्तराखंड: बिल में गड़बड़ी या देरी से मिला कनेक्शन तो आपको मिलेगा मुआवजा, इस पर भी मुहर

उत्तराखंड: बिल में गड़बड़ी या देरी से मिला कनेक्शन तो आपको मिलेगा मुआवजा, इस पर भी मुहर

उत्तराखंड: बिल में गड़बड़ी या देरी से मिला कनेक्शन तो आपको मिलेगा मुआवजा, इस पर भी मुहर पहाड़ समाचार editor

उत्तराखंड में अब नए कनेक्शन में देरी करने, बिल में गड़बड़ी दूर न करने, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमीटेड की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा।

प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग विनियम-2022 लागू हो गया है। आयोग ने 15 साल के बाद इस विनियम में संशोधन करते हुए हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा दस गुना बढ़ा दिया है।

नियामक आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि इस विनियम के मुताबिक, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समयसीमा तय की गई है। साथ ही देरी पर जुर्माने और उपभोक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान किए गए हैं।

यूपीसीएल को नौ महीने के भीतर शिकायत निस्तारण प्रक्रिया तैयार करनी होगी। इसमें कुछ सेवाओं में देरी पर सीधे उपभोक्ता के खाते में मुआवजे की राशि स्वतः चली जाएगी, जबकि कुछ सेवाओं के लिए उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करनी होगी।

घरेलू उपकरणों के हाई वोल्टेज से फुंकने पर मुआवजे की राशि दस गुना बढ़ा दी गई है। नए कनेक्शन में देरी होने पर अभी तक यूपीसीएल पर जुर्माना लगता था, लेकिन अब यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ता को निर्धारित अवधि के बाद प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

बिजली लाइन ट्रांसफर करने, पोल बदलने या ट्रांसफार्मर बदलने को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इसमें देरी पर भी यूपीसीएल की ओर से मुआवजा देना होगा।

 

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