उत्तराखंड में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला नंबर 01 जिला बना हरिद्वार, कोतवाली ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

उत्तराखंड में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला नंबर 01 जिला बना हरिद्वार, कोतवाली ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
हरिद्वार : नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला नंबर 01 जिला बना हरिद्वार। एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में दर्ज हुआ राज्य का पहला मुकदमा। वादी को डिजिटली साइन FIR की कॉपी देने वाला राज्य का पहला जिला बना हरिद्वार। कोतवाली ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा। चाकू के बल पर मोबाइल लूट की घटना का है मामला। बिजनौर निवासी वादी  विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मोहल्ला जाटान कोतवाली शहर बिजनौर बने नए कानून प्रणाली के पहले वादी।  वादी विपुल भारद्वाज द्वारा कराया दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नए कानून के तहत अभियोग पंजीकृत । 
डेढ़ सौ साल से चले आ रहे पुराने कानून को अलविदा कहते हुए आज पूरे उत्तराखंड में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम” लागू हुए हैं। इसके अंतर्गत राज्य का प्रथम मुकदमा आज जनपद हरिद्वार में लिखा गया। नये कानून के तहत जनपद हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर में वादी विपुल भारद्वाज निवासी बिजनौर की तहरीर के आधार पर उत्तराखंड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पहली एफ़आइआर दर्ज की गई जिनको डिजिटल हस्ताक्षर के बाद FIR की कॉपी दी गई। क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर द्वारा स्वयं कोतवाली ज्वालापुर पर उपस्थित होकर वादी विपुल भारद्वाज को digitally signed उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिक कार्यवाही हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।