Saturday, November 23rd 2024

उपचुनाव : 03 नवम्बर को एग्जिट पोल के आयोजन पर रहेगा प्रतिबन्ध

उपचुनाव : 03 नवम्बर को एग्जिट पोल के आयोजन पर रहेगा प्रतिबन्ध

लखनऊ : 139-गोला गोकरननाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत 03 नवम्बर 2022 बृहस्पतिवार को प्रात: 07:00 बजे से सांय 06:30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उक्त जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप-निर्वाचन में मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध होगा। उक्त निर्देशों का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा 126क का उल्लंघन माना जायेगा तथा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 02 वर्ष तक की कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

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