प्लास्टिक निर्मित सभी पेय पदार्थ की बोतलों पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड, प्लास्टिक बोतल वापस जमा कराने पर रिफंड होंगे 10 रूपए
-चमोली जिला प्रशासन ने धार्मिक यात्राओं को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु की सार्थक पहल
गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम की यात्रा को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चमोली जिला प्रशासन ने रिसाइकल कंपनी के साथ पांच वर्षों का अनुबंध किया है। उप जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि अनुबंध के अनुसार पर्यावरण अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्थान नीती वैली, गोविन्दघाट, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम तक सभी वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों में बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक निर्मित बोतल, सामग्री आदि पर सौ प्रतिशत रिफंडेबल 10 रुपये मूल्य का यूनिक सीरिएलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कोड लगाया जाना आवश्यक होगा।
क्यूआर कोड रिसाइकल कंपनी की ओर से औली, नृसिंह मंदिर, गोविन्दघाट, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम में न्यूनतम मूल्य 10 रुपये डिपाजिट पर समस्त थोक विक्रेता, वितरक, दुकान, होटल, होमस्टे एवं रेस्टरां स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गोविन्दघाट, नीती वैली, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग पर स्थित वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों की ओर से प्लास्टिक बोतल और सामग्री बिना क्यूआर कोड के विक्रय करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिसाइकल कंपनी के डिपॉजिट रिफंड काउंटर गोविन्दघाट, नीती वैली, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम तक उपलब्ध होगें। यात्रियों की ओर से कंपनी के विभिन्न स्थानों पर स्थापित काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल जमा करने पर डिपॉजिट रिफंड लिया जा सकेगा।